शुल्क संबंधी नियम

 

1. विद्यार्थी स्वयं काउन्टर पर ही फीस जमाकरें।

2. शुल्क जमा करने के साथ ही रैगिंग संबंधीघोषणा पत्र पर पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

3. प्रत्येक फीस तथा जमा की गई राशि के लिएविद्यार्थी उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तोतुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त करने कीजिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

4. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीयहै। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे।

5. विद्यार्थी सहायता निधि से सहायता हेतुविद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्रकार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति यासहायता राशि मिलेगी।

 

शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण

शासकीय शुल्क

 

क्रमांक

मद

राशि

 

शासकीय शुल्क

 

1

शिक्षण शुल्क

115.00

2

प्रवेश शुल्क

3.00

3

महाविद्यालय स्टेशनरी शुल्क

2.00

4

प्रयोगशाला शुल्क कला (भूगोल) समूह

20.00

 

विज्ञान समूह

20.00

अजा/अजजा एवं छात्राओं का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा माफ है एवं .. शासन के तृतीय /चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा माफ है

 

 

 

अशासकीय शुल्क

 

1

छात्रसंघ शुल्क

10

2

निर्धन छात्र कल्याण शुल्क

5

3

परिचय-पत्र

10

4

महाविद्यालय विकास शुल्क

25

5

सायकल स्टैण्ड

15

6

सम्मिलित निधि शुल्क

32

7

स्नेह सम्मेलन

20

8

चिकित्सा शुल्क

 

9

प्रयोगशाला शुल्क (कला संकाय हेतु)

60

10

प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय हेतु)

150

11

विभागीय पुस्तकालय /वाचनालय

15

12

छात्र कामन फीस

20

13

सुरक्षा निधि (ब्ंनजपवद डवदमल)

60

14

आंतरिक परीक्षा शुल्क

50

 

विश्वविद्यालय शुल्क

 

1

विश्वविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क

150

2

विश्वविद्यालय छात्रसंघ शुल्क

2

 

स्थानीय प्रबंधन समिति के अनुसार अन्य शुल्क

 

1

जनभागीदारी (विकास) शुल्क

250

 

नोट:-

1. शुल्क के संबंध में विश्वविद्यालय/शासन का निर्णय अंतिम होगा।

2. सुरक्षा निधि(ब्ंनजपवद डवदमल)की राशि महाविद्यालय में प्रथम बार केप्रवेश पर ही देय होगा।

3. प्रयोगशाला शुल्क केवल प्रायोगिक विषय वालों के लिये देय है।

सुरक्षा निधि(ब्ंनजपवद डवदमल) वापस प्राप्त करने के नियम

 सुरक्षा निधि वापस प्राप्त करने के लिएनिर्धारित आवेदन-पत्र भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।

 महाविद्यालय स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (ज्ण्ब्ण्)प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।

 परिचय-पत्र एवं मूल रसीद के बिना सुरक्षा निधिका भुगतान नहीं किया जायेगा।

 छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष केअन्दर सुरक्षा निधि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होनेपर सुरक्षा निधि वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।